नई दिल्ली/लखनऊ: यदि आप उत्तर प्रदेश या देश के उन 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के निवासी हैं जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) चल रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके पास 11 दिसंबर तक का आखिरी मौका है।READ ALSO:-यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बंपर गिफ्ट: अब 'नेवर पेड' वालों का भी होगा बेड़ा पार, 11 दिसंबर से खुलेगा किस्मत का ताला
अगर आप इस तारीख तक फॉर्म भरने से चूक जाते हैं, तो 16 दिसंबर 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम (Draft Voter List Name) नहीं होगा। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके बाद भी नाम जुड़वाने के रास्ते खुले रखे हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया और समाधान।
11 दिसंबर: आखिरी मौका, क्यों है जरूरी?
चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR फॉर्म भरने की समयसीमा 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है। यदि आप नए वोटर हैं या आपने अपना पता बदला है, तो यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट से आपका नाम नदारद हो सकता है।
जानकारों का कहना है कि यदि फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ, तो आप न केवल वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, बल्कि राशन कार्ड या अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
16 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट: ऐसे करें चेक
16 दिसंबर को आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसमें अपना नाम चेक करने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
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ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
https://voters.eci.gov.inपर जाएं। अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें और नाम सर्च करें। -
ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें। उनके पास लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी।
नाम न मिले तो क्या करें? अपनाएं ये 6 स्टेप्स
यदि 16 दिसंबर की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो पैनिक न करें। आयोग ने दावा और आपत्ति (Claims and Objections) के लिए एक महीने का समय दिया है। आप इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं:
स्टेप 1: फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो 'फॉर्म 6' (Form 6) भरें। यह नए वोटर्स के पंजीकरण के लिए होता है। आप इसे ऑनलाइन NVSP पोर्टल या 'Voter Helpline App' के जरिए भर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने बीएलओ (BLO) को भरकर जमा करें।
स्टेप 2: दस्तावेज तैयार रखें आवेदन के साथ आपको पते और पहचान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें। यदि आपका जन्म 1987 से 2003 के बीच हुआ है, तो माता-पिता के दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती है।
स्टेप 3: विशेष शिविरों (Special Camps) का लाभ उठाएं ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आयोग द्वारा पंचायत और निकाय स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आप इन कैंपों में जाकर भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
स्टेप 4: दावा और शिकायत का समय फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। इससे पहले आपको दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय मिलेगा। इस दौरान सक्रिय रहें।
स्टेप 5: BLO और ERO की मदद लें अगर ऑनलाइन दिक्कत आ रही है, तो BLO की मदद लें। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए BLO घर जाकर भी फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं।
स्टेप 6: शिकायत कैसे दर्ज करें? अगर SIR फॉर्म भरने के बाद भी नाम नहीं आया, तो आप अपने क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से शिकायत करें। इसके अलावा
voters.eci.gov.in पर 'Register Complaint' सेक्शन में या 'Voter Mitra Chatbot' के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
लोकतंत्र में एक-एक वोट कीमती है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। 11 दिसंबर की डेडलाइन याद रखें और अगर चूक जाएं, तो 16 दिसंबर के बाद दावा-आपत्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपना नाम जरूर जुड़वाएं।